कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक अफीम तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अमित सहरावत की अध्यक्षता में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए गठित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश निवासी अमरजीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जानकारी के अनुसार, 18 जनवरी, 2022 को कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल को हिमाचल प्रदेश के एक ट्रक चालक के अफीम की तस्करी में शामिल होने की सूचना मिली थी।
आरोपियों ने हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक माल की ढुलाई की और वापसी यात्रा में अफीम ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर एक ढाबे के पास ट्रक को खड़ा देखा।
जांच के दौरान करीब 4.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई और थानेसर सदर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

