N1Live Himachal कुरुक्षेत्र की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को अफीम की तस्करी के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई।
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कुरुक्षेत्र की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को अफीम की तस्करी के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई।

A Kurukshetra court sentenced a man from Himachal Pradesh to 10 years in jail for opium smuggling.

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक अफीम तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अमित सहरावत की अध्यक्षता में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए गठित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश निवासी अमरजीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जानकारी के अनुसार, 18 जनवरी, 2022 को कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल को हिमाचल प्रदेश के एक ट्रक चालक के अफीम की तस्करी में शामिल होने की सूचना मिली थी।

आरोपियों ने हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक माल की ढुलाई की और वापसी यात्रा में अफीम ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर एक ढाबे के पास ट्रक को खड़ा देखा।

जांच के दौरान करीब 4.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई और थानेसर सदर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

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