सोलन स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पीओसीएसओ) की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला ने आज महिंदर (उर्फ मोहिंदर) को नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश निवासी दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह अपराध अप्रैल 2023 में हुआ था। पीड़िता, जो नाबालिग थी, बद्दी में अपने परिवार के साथ रह रही थी, जब आरोपी ने 7 अप्रैल को उसके माता-पिता की कानूनी देखरेख से उसका अपहरण कर लिया। वह उसे पंजाब के झरियान में एक किराए के कमरे में ले गया, जहां उसने बार-बार उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। इस मामले की जांच बद्दी के महिला पुलिस स्टेशन ने की। अपने दावे को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 22 गवाहों से पूछताछ की।

