नई दिल्ली, एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध से पहले, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत लगभग 200 ब्रांड मालिकों और प्लास्टिक के 26 इम्पोटर्स ने संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) के लिए पंजीकरण कराया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए, 198 ब्रांड मालिकों (बीओ) और 26 इम्पोटर्स (आईएस) ने पीआईबीओ पंजीकरण के तहत पंजीकरण कराया है। वहीं 26 बीओ, 29 उत्पादकों (पीएस) और 48 आईएस के लिए प्रक्रिया जारी है, जबकि 76 बीओ, 17 पीएस और 38 ने पंजीकरण के लिए अपने आवेदन जमा किए हैं।
सीपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “49 ब्रांड मालिकों और 59 इम्पोटर्स के आवेदन कई कारणों से खारिज कर दिए गए थे। प्रक्रिया जारी है और हम लगातार इंडस्ट्री तक पहुंच रहे हैं।”
सभी कंपनियां प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए एसयूपी का उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन नए नियमों के तहत लॉन्ग टर्म प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ उत्पाद के जीवन के अंत तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए एक निर्माता की जिम्मेदारी है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने 16 फरवरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में चौथे संशोधन के तहत ईपीआर दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था।
Leave feedback about this