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करनाल शहर में अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई

Action on illegal advertisements in Karnal city

करनाल नगर निगम ने शहर भर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि विज्ञापन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों पर 90 चालान जारी किए गए और 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

निगम की विज्ञापन शाखा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से अनाधिकृत होर्डिंग, पोस्टर, स्टिकर और फ्लेक्सबोर्ड की पहचान और उन्हें हटाने के लिए सप्ताह में दो बार सक्रिय रूप से क्षेत्रीय अभियान चला रही है। इनमें फ्लाईओवर, दीवारें, बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभे और सार्वजनिक सौंदर्यीकरण स्थल शामिल हैं।

शर्मा ने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह की सामग्रियों का अंधाधुंध इस्तेमाल शहर की सुंदरता को धूमिल करता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुर्माने के अलावा, लगभग 70 लोगों को अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करना हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम, 2022 के तहत दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने वालों पर न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि एफआईआर सहित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आयुक्त ने कहा, “विज्ञापन प्रदर्शित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति या संस्था को नगर निगम कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आवेदन आधिकारिक पोर्टल: ulb.project247.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।”

शर्मा ने आगे चेतावनी दी कि अधिकृत स्थलों के बाहर कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ जुर्माने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी चेतावनी जारी की।

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