शहर में चल रही और अभी तक शहर के बाहरी इलाके में स्थित पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित नहीं हुई ‘अवैध’ डेयरियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, करनाल नगर निगम (केएमसी) ने शुक्रवार को सदर बाजार इलाके में चल रही पाँच डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की।
पिंगली कॉम्प्लेक्स में प्लॉट आवंटित होने के बावजूद, उन्होंने न तो वहाँ डेयरियाँ बनाईं और न ही अपनी इकाइयों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया, जिसके बाद अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने एक डेयरी को सील कर दिया और दो अन्य के चार पशु जब्त कर लिए।
केएमसी आयुक्त वैशाली शर्मा ने बताया कि चरणजीत की एक डेयरी को सील कर दिया गया है, जबकि नवीन कुमार और राजेंद्र की डेयरियों से चार पशु ज़ब्त कर लिए गए हैं और उन पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, एक अन्य डेयरी मालिक विजय को 24 घंटे और डेयरी मालिक केला देवी को तीन दिन का समय दिया गया है कि वे अपनी डेयरियाँ पिंगली में स्थानांतरित कर दें, अन्यथा उनकी डेयरियाँ भी सील कर दी जाएँगी।
आयुक्त ने कहा कि उन्होंने सदर बाजार के नौ डेयरी मालिकों को नोटिस दिया था, जिसके बाद उनमें से चार पिंगली डेयरी परिसर में स्थानांतरित हो गए, लेकिन पांच बार-बार निर्देश के बावजूद देरी करते रहे।
आयुक्त ने कहा, “हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 333 के तहत सीलिंग की गई, जबकि पशु को उसी अधिनियम की धारा 332 के तहत जब्त किया गया।”
उन्होंने आश्वासन दिया कि जब्त किए गए सभी पशुओं को पशुपालन विभाग की टीम द्वारा मौके पर ही टैग किया गया ताकि उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके, तथा फिर उन्हें फूसगढ़ स्थित गौशाला में भेजा गया।