हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सभी जांच अधिकारियों को भी यही निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं कि वे जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले (यदि कोई हो) के चरण का उल्लेख करें, ताकि ये तथ्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकें।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने यह निर्देश एनडीपीएस मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पुलिस ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया था कि तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि किए बिना जमानत आवेदक के खिलाफ तीन अन्य एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।
अदालत ने सभी पुलिस अधीक्षकों को 30 नवंबर, 2024 तक अपना रिकॉर्ड अद्यतन करने का निर्देश दिया और आगे यह कार्य 31 मार्च, 2025 तक या उससे पहले पूरा करने का निर्देश दिया।
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