N1Live Punjab खाद्य उत्पादों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डीएचओ
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खाद्य उत्पादों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डीएचओ

जिला स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने पिछले सप्ताह विभिन्न खाद्य उत्पादों के पांच नमूने एकत्र किए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दीपिंदर कुमार ने बताया कि जिले में विभिन्न स्थानों पर व्यापक जांच की गई, जिसके दौरान दूध, खोया, मिठाइयां, बेकरी आइटम और अन्य उत्पादों के नमूने लिए गए। ये निरीक्षण अलग-अलग जगहों पर सुबह-सुबह किए गए।

डॉ. दीपेंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का संदेश स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

डीएचओ ने डेयरी उत्पाद बनाने वाले दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने साफ-सफाई के महत्व पर भी जोर दिया। “खाद्य सुरक्षा मानक एवं विनियमन अधिनियम” के तहत प्रत्येक दुकानदार, दूधवाले या उससे जुड़े व्यक्ति को शुद्ध, मिलावट रहित और पौष्टिक उत्पाद बेचना अनिवार्य है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी दुकानदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने मिठाई की दुकान चलाने वालों को विशेष तौर पर निर्देश दिए कि वे शुद्ध और मिलावट रहित मिठाई का उत्पादन सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर उनका बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार जुर्माना और दंड लगाया जाएगा।

उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें तथा गुणवत्ता एवं शुद्धता से समझौता न करें।

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