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रेरा के आदेश के बाद 2 प्रमोटर्स ने 5 आवंटियों को लौटाई 62 लाख की रकम

After RERA order, 2 promoters returned amount of 62 lakhs to 5 allottees

ग्रेटर नोएडा, 4 अक्टूबर । उ.प्र. रेरा के आदेश के बाद दो प्रमोटर ने मिलकर पांच आवंटियों को 62 लाख 11 हजार रुपए की धनराशि वापस की है। रेरा के आदेश पर ग्रेटर नोएडा में आवासीय योजना समय पर विकसित न करने पर मेसर्स निवास बिल्डर व मेसर्स रिनाउंड बिल्डटेक ने पांच आवंटियों को 62.11 लाख रुपये भुगतान किया।

यह फैसला बिल्डरों व आवंटियों के बीच आपसी सहमति बनने पर सुनाया गया।

नोएडा वेस्ट के सेक्टर-10 में आवासीय वन लीफ ट्रॉय परियोजना का निर्माण व विकास कार्य कई साल से बंद पड़ा था। नियम व शर्तों के मुताबिक बिल्डर द्वारा निर्माण नहीं किया गया और रेरा में शिकायत कर जमा धनराशि वापस मांगी गई थी।

इस पर रेरा ने आवंटियों को रिफंड दिलाने के लिए कई मामलों में वसूली प्रमाण पत्र भी जारी किया था।

इसके पहले बिल्डरों ने इस परियोजना के आवंटियों की मांग का समाधान करते हुए 1.50 करोड़ का भुगतान किया था।

रेरा ने मेसर्स निवास बिल्डर व मेसर्स रिनाउंड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच आपसी समाधान कर पांच आवंटियों को 62 लाख 11 हजार रुपये भुगतान कराया है जो बिल्डरों ने आवंटी, दिनेश जोशी, केडी जोशी, नवरतन यादव, निरंजन कुमार व नितिन मोहन को भुगतान कर दिए हैं। सभी 5 आवंटियों को लगभग रुपये 62 लाख 11 हजार की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अन्तर्गत सभी आवंटियों, दिनेश जोशी को 11.62 लाख, के डी जोशी 10.12 लाख, नवरतन यादव 7.98 लाख, निरंजन कुमार को 18.64 लाख तथा नितिन मोहन को 13.73 लाख दिए गए हैं।

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