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अंबाला: नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोप में ट्यूशन शिक्षक को 20 साल की जेल

Ambala: Tuition teacher gets 20 years jail for raping minor student

अम्बाला,5 दिसम्बर अपर सत्र न्यायाधीश मानपाल रामावत की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक ट्यूशन टीचर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है.

POCSO अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी प्रिंस पाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा देने का आदेश दिया और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, और आगे की कठोर सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 506 के तहत एक साल की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना। सजाएं एक साथ चलेंगी.

जानकारी के अनुसार, एक महिला ने मार्च 2021 में पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ उसके ट्यूशन टीचर ने बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, उसके भाई को मार डालेंगे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे।

अदालत में, सरकारी वकील सुरजीत सिंह ने कहा कि दोषी ने पीड़ित बच्चे पर बार-बार गंभीर यौन हमला किया था। नतीजा यह हुआ कि पीड़िता गर्भवती हो गई और उसका गर्भपात भी करा दिया गया. आरोपी द्वारा किया गया जघन्य अपराध किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है और उसे अधिनियम के तहत अधिकतम सजा दी जा सकती है।

अदालत के आदेश में कहा गया, “पीड़ित बच्ची के साथ यह अपराध तब किया गया जब वह दोषी से ट्यूशन पढ़ रही थी। इस अपराध को अंजाम देते समय दोषी ने सारी हदें पार कर दीं। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।”

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