पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि खदूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह, जो असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, 2023 के अजनाला पुलिस स्टेशन हमले के मामले में अमृतसर की एक ट्रायल कोर्ट में वर्चुअल रूप से पेश होंगे। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा जारी अंतरिम आदेश पंजाब सरकार की उस याचिका पर आया है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत 22 अप्रैल को अमृतपाल की हिरासत समाप्त होने के बाद उसे असम की जेल में रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि प्रतिवादी अमृतसर में निचली अदालत की कार्यवाही में शारीरिक रूप से उपस्थित होता है, तो अदालत के संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के निकटवर्ती खतरे की असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं। अमृतपाल अप्रैल 2023 से एनएसए की हिरासत में हैं। उनकी हिरासत, जिसे अप्रैल 2025 में बढ़ाया गया था, 22 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी और राज्य सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाएगी।

