जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और वे अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, वे 2 सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने कहा कि इस अवसर से नए मतदाताओं को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिला कि उनका नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल हो।
गर्ग ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह समय सीमा इसलिए तय की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी पात्र व्यक्तियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
चुनाव अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन सभी पात्र व्यक्तियों को पंजीकृत करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है, जिसमें युवाओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद, अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी।
अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 12 सितंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथियों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं।
गर्ग ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी और उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे।
मतदान 1 अक्टूबर को होगा और परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी।
गर्ग ने यह भी बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 10,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये निर्धारित की गई थी।
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