चंडीगढ़, 1 अप्रैल, 2025: पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने पटियाला में 12 वर्षीय लड़की के खिलाफ हुए जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की है। लड़की को स्कूल ले जाने के लिए रखे गए एक ऑटो-रिक्शा चालक ने कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय न्याय संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
अध्यक्ष गिल ने घटना पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और पीड़िता और उसके परिवार के साथ एकजुटता दिखाई। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
गिल ने इस बात पर जोर दिया कि यह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और एक क्रूर अपराध है जिसे समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आयोग आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करता है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की बारीकी से निगरानी करेगा।
इसके अलावा, आयोग ने सिफारिश की है कि छात्रों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी वाहनों की पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए और उनका उचित तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहनों में आपातकालीन किट, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, स्पीड मॉनिटर, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन निकास द्वार होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन वाहनों को चलाने वाले सभी ड्राइवरों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा।