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शत्रु संपत्ति मामले में आजम की पत्नी, बेटा और बहन की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ी

Azam Khan's wife, son and sister's interim bail extended till March 11 in enemy property case

रामपुर, 6 मार्च । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत की तिथि बढ़ा दी। इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा, बेटा अदीब खान और बहन निखत अखलाक बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। लेकिन, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सभी को मिली अंतरिम जमानत कोर्ट ने 11 मार्च तक बढ़ा दी।

अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद ने बताया कि शत्रु संपत्ति अपराध संख्या 126 वाले मामले में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बेटे अदीब आजम और उनकी बहन निखत अखलाक कोर्ट में उपस्थित हुईं। उनकी जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी गई।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार पर आरोप था कि उन्होंने शत्रु संपत्ति के दस्तावेजों को नष्‍ट किया है। इसी आरोप में आजम खान की पत्नी, बेटा अदीब और बहन निखत अखलाक के खिलाफ 2020 में केस दर्ज हुआ था। इसमें 2023 में चार्जशीट फाइल की गई थी।

इस मामले में तीनों को 5 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई थी। समय अवधि खत्म होने पर तीनों एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। लेकिन, हड़ताल के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने इन तीनों की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी।

यह शत्रु संपत्ति आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास थी। भूमि के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को नष्‍ट करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे पाए गए थे।

इसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत जौहर ट्रस्ट के अन्य सदस्य आरोपी बनाए गए। ट्रस्ट में ज्यादातर लोग आजम खान के परिवार के हैं।

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