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लॉरेंस साक्षात्कार मामले में पुलिस कर्मियों के पॉलीग्राफ परीक्षण पर प्रतिबंध

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत में पूछताछ के मामले में मोहाली कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुलिस कर्मियों के पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस मामले में नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब मांगा गया है।

मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है। पांचों पुलिसकर्मियों के वकील ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा कि उनके मुवक्किलों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है।

जानकारी के अनुसार, इससे पहले छह पुलिस कर्मियों – मुख्तियार सिंह, कांस्टेबल सिमरनजीत सिंह, कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, कांस्टेबल बलविंदर सिंह, कांस्टेबल सतनाम सिंह और कांस्टेबल अमृतपाल सिंह – ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सहमति जताई थी और उनके बयान दर्ज किए गए थे।

बाद में, उक्त पुलिस कर्मियों के वकील सुल्तान सिंह संघा ने मीडिया को बताया कि आदेश पारित होने के समय एडीजीपी रैंक का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अदालत में मौजूद था और उनके मुवक्किल ने दबाव में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी। संघा ने कहा, “जब पुलिसकर्मियों ने संबंधित अदालत के समक्ष अपनी सहमति दाखिल की, तो उनके साथ कोई वकील नहीं था।”

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों को संदेह है कि जेल के अंदर साक्षात्कार सुरक्षा व्यवस्था में आंतरिक मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। ऐसे में यह पॉलीग्राफ टेस्ट यह पता लगाने के लिए कराया जाएगा कि क्या जेल स्टाफ या पुलिस कर्मियों में से किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को मीडिया के सामने बेनकाब करने में उसकी मदद की थी।

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