पानीपत, 30 दिसंबर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने शुक्रवार को यहां सेक्टर 11 में एंजेल प्राइम मॉल में अवैध रूप से बने एक बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया।
एचएसवीपी ने पहले ही एचएसवीपी अधिनियम के तहत मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मॉल के मालिक को सात दिनों के भीतर साइट खाली करने का नोटिस दिया था। विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र सिंह मलिक, एक्सईएन, एमसी की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई शुरू की।
एचएसवीपी के कनिष्ठ अभियंता रामपाल कुंडू ने कहा कि बैंक्वेट हॉल को शुक्रवार को सील कर दिया गया था। एचएसवीपी अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, दुकान मालिकों और तीसरे पक्ष द्वारा चलाए जा रहे एक सिनेमा हॉल ने अपने दस्तावेज विभाग में जमा कर दिए हैं। एचएसवीपी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की।
आरटीआई कार्यकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने मॉल मालिक के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई थी। जिला प्रशासन ने 2018 में इमारत को सील करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसी दिन नोटिस रद्द कर दिया गया था.
इसके बाद स्वामी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और एचएसवीपी और मॉल मालिक के खिलाफ रिट याचिका दायर की। अदालत ने गुमराह करने के लिए एचएसवीपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और मामले में तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।