January 6, 2026
Punjab

कंगना रनौत के मानहानि मामले में बठिंडा की अदालत 15 जनवरी को सुनवाई करेगी।

Bathinda court will hear Kangana Ranaut’s defamation case on January 15.

यहां की एक विशेष एमपी-विधायक अदालत ने सोमवार को भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा मानहानि के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट मांगने वाले आवेदन पर सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की। कार्यवाही के दौरान, कंगना के वकील ने सरकारी कामकाज का हवाला देते हुए छूट मांगने के लिए आवेदन दायर किया। हालांकि, बुजुर्ग शिकायतकर्ता महिंदर कौर के वकील, अधिवक्ता रघुबीर सिंह बेहनीवाल ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं।

बेहनीवाल ने अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों की सूची भी प्रस्तुत की और बताया कि आरोपी ने चौथी बार छूट मांगी है। उन्होंने तर्क दिया कि पिछली छूट संसद के चल रहे सत्र के कारण दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुका है, और जानबूझकर पेश न होने का आरोप लगाया। बेहनीवाल ने एक अलग आवेदन भी दायर कर अदालत से कंगना की जमानत रद्द करने का आग्रह किया।

अदालत ने प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि स्थायी छूट के लिए लंबित आवेदन पर अगली तारीख को बहस सुनी जाएगी।

यह मामला कंगना द्वारा 2020 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए एक ट्वीट से संबंधित है, जिसमें उन्होंने बहादुरगढ़ जंदियां गांव की बुजुर्ग किसान महिंदर कौर की तस्वीर साझा करते हुए गलती से उन्हें शाहीन बाग प्रदर्शनकारी बिलकिस बानो बता दिया था और आरोप लगाया था कि ऐसी महिलाएं विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए “100 रुपये में उपलब्ध” हैं। इस टिप्पणी से व्यापक आक्रोश फैल गया, जिसके बाद महिंदर कौर ने जनवरी 2021 में मानहानि का मुकदमा दायर किया। तब से पांच साल बीत चुके हैं।

महिंदर कौर के पति लाभ सिंह आज अदालत में मौजूद थे।

Leave feedback about this

  • Service