December 27, 2025
National

बंगाल: हत्या मामले में रायगंज बीडीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Bengal: Arrest warrant issued against Raiganj BDO in murder case

बिधाननगर सिटी पुलिस ने साल्टलेक के दत्ताबाद इलाके में सोना कारोबारी स्वपन कामिल्या की हत्या के मामले में आरोपी रायगंज के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) प्रशांत बर्मन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट उस घटनाक्रम के बाद जारी किया गया, जिसमें 22 दिसंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बर्मन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 72 घंटे के भीतर बिधाननगर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

बिधाननगर कोर्ट में आत्मसमर्पण की 72 घंटे की समय-सीमा गुरुवार को समाप्त हो जाने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसकी पुष्टि बिधाननगर सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की। शुक्रवार को बिधाननगर सिटी पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन के लिए बिधाननगर कोर्ट का रुख किया, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी

गौरतलब है कि स्वपन कामिल्या का 28 अक्टूबर को दत्ताबाद स्थित एक सोने की दुकान से अपहरण किया गया था। उन्हें जिस कार में ले जाया गया था, उस पर नीली बत्ती लगी थी, जिसे कथित तौर पर सरकारी उपयोग से जुड़ा बताया जा रहा है। बाद में उनका शव न्यू टाउन के जत्रागाछी इलाके से बरामद किया गया

पुलिस ने इस मामले में अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया है। मृतक के परिवार ने बीडीओ प्रशांत बर्मन पर इस अपराध की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जांच के दौरान पुलिस ने बीडीओ के कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और उस सरकारी वाहन को भी जब्त किया है, जिसका कथित तौर पर शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल किया गया था।

हालांकि, बर्मन ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने पिछले महीने बारासात कोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल की थी, जिसे बाद में बिधाननगर उप-मंडलीय अदालत ने औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। लेकिन 22 दिसंबर को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अध्यक्षता वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस बीच, 24 दिसंबर को बर्मन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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