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बंगाल स्कूल नौकरी मामला : सुनवाई प्रक्रिया शुरू होने में देरी से कलकत्ता हाईकोर्ट नाराज

Bengal School Job Case: Calcutta High Court angry over delay in starting hearing process

कोलकाता, 12 मार्च । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्कूलों में नौकरी देने के बदले करोड़ों रुपये वसूले जाने के मामले में सुनवाई प्रक्रिया शुरू होने में देरी पर सोमवार को नाराजगी जताई।

जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सीबीआई को तुरंत ट्रायल प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.

इसने केंद्रीय एजेंसी को अगले तीन सप्ताह के भीतर मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

मामले के दो आरोपियों कुंतल घोष और नीलाद्री साहा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने में देरी के परिणामस्वरूप मामले में वास्तविक अपराधियों को सजा मिलने में देरी होगी और इसलिए पूरी प्रक्रिया हंसी का पात्र बन जाएगी।

उन्होंने कहा, “मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने में देरी की स्थिति में मामला आम लोगों की यादों से ओझल हो जाएगा और सभी जांच प्रयास निष्फल हो जाएंगे।”

न्यायमूर्ति बागची ने सिंगापुर और जापान जैसे देशों का उदाहरण भी दिया जहां मुकदमे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है।

हाल ही में, सीबीआई ने कहा है कि मामले में कुछ प्रमुख आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया में देरी हो सकती है क्योंकि शिक्षा विभाग के विभिन्न विंगों से जुड़े कुछ प्रमुख अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक राज्य सरकार की मंजूरी की कमी है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

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