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बंगाल स्कूल नौकरी मामला : ईडी ने बिचौलिए की 163 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Bengal school job case: ED seizes assets worth Rs 163 crore of middleman

कोलकाता, 26 अक्टूबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 163.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि यह जब्ती पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों के लिए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में चल रही जांच के संबंध में है।

बयान के अनुसार, ईडी अधिकारियों ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है, वे मामले में मुख्य बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी और रॉय से जुड़ी एक कॉर्पोरेट इकाई के नाम पर थीं।

बयान के अनुसार, “ईडी ने पश्चिम बंगाल में डब्ल्यूबीएसएससी के अधिकारियों द्वारा किए गए ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ स्टाफ भर्ती घोटाले में 163.20 करोड़ रुपये के होटल/रिसॉर्ट और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां मुख्य बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थीं। इस मामले में अब तक कुल 544.8 करोड़ रुपये की कुर्की/जब्ती की गई है।”

स्कूल में नौकरी के बदले नकदी मामले की जांच शुरू करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों द्वारा पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद रॉय फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

वर्तमान में रॉय न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने पहले स्कूल में नौकरी के बदले नकदी मामले की जांच शुरू की थी।

स्कूल नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई साथ-साथ जांच कर रहे हैं, जिसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं शामिल हैं। रॉय, उनकी पत्नी और रॉय से जुड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के नाम पर विभिन्न खातों की फॉरेंसिक ऑडिट भी की गई।

रॉय के पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के साथ पारिवारिक संबंध हैं, जो स्कूल नौकरी मामले में कथित संबंधों के कारण इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

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