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अमन सिंह और उनकी पत्नी को बड़ी राहत, अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किया

Big relief to Aman Singh and his wife, court accepts closure report in disproportionate assets case

रायपुर, 20 अप्रैल । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को बड़ी जीत मिली है। अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू (आर्थिक अनुसंधान शाखा) ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। लेकिन, अदालत में अब इसको लेकर क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई, जिसे रायपुर की ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

ईओडब्ल्यू-एसीबी की तरफ से अमन सिंह और उनकी पत्नी डॉ. यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो आरोप लगाया गया था, उसे साबित करने में वह विफल रही। ऐसे में अदालत ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

इस मामले में अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ एफआईआर, 2020 में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर दर्ज की गई थी। इस मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा ने अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह पर बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया था। इस मामले की तीन साल तक गहन जांच के बाद भी कुछ नहीं मिला।

इस मामले ईओडब्ल्यू (आर्थिक अनुसंधान शाखा) ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो दावा किया था, उसके कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट को अदालत द्वारा स्वीकार करने के बाद अमन सिंह और यास्मिन सिंह के वकील महेश जेठमलानी ने एफआईआर के पीछे के उद्देश्यों की खुले तौर पर आलोचना की और इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया।

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