December 27, 2025
National

बिहार: थावे दुर्गा मंदिर से चोरी करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा, सोने के मुकुट के कई हिस्से बरामद

Bihar: Police nab Thawe Durga Temple thief, several parts of gold crown recovered

राजधानी पटना में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। यह फैसला बढ़ती ठंड के कारण किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. थियागराजन एस.एम. ने शुक्रवार को जारी आदेश में पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूल सहित) में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 30 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 27 दिसंबर (शनिवार) से लागू होकर 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह कदम उठाया गया है। कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच उचित सावधानियों के साथ संचालित की जा सकती हैं। हालांकि, प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का समय पुनर्निर्धारित करें और आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। यह फैसला पहले के आदेशों की निरंतरता में लिया गया है, जहां दिसंबर के मध्य से ही स्कूलों के समय में बदलाव या आंशिक बंदी की जा रही थी।

बिहार में पिछले एक सप्ताह से भीषण शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में न्यूनतम तापमान 7-10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जबकि पटना में हाल के दिनों में दिन का अधिकतम तापमान भी 14-17 डिग्री तक गिरा है। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और 29-30 दिसंबर तक ठंड से राहत की उम्मीद कम है।

पटना के अलावा गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय और सासाराम जैसे कई जिलों में भी कक्षा 8 तक के स्कूल बंद या समय-सीमित किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों पर ठंड का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और अनावश्यक रूप से बाहर न निकालें।

यह आदेश मेमो नंबर 18855/लीगल के तहत जारी किया गया है, और एसएसपी, एसडीएम, बीडीओ, एसएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी को सूचित किया गया है। स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

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