August 20, 2025
Punjab

मोहाली कोर्ट ने कहा, बिक्रम मजीठिया को गलत आयकर विवरण के लिए दंडित किया गया

Bikram Majithia punished for filing wrong income tax returns: Mohali court

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मोहाली की एक अदालत ने कहा है कि अकाली नेता ने कर निर्धारण वर्ष 2007-2008, 2008-09 और 2013-14 के लिए अपने रिटर्न में आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया था, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें दंडित किया है।

अदालत ने अंततः मंगलवार को जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि “इस स्तर पर, इन सभी लेनदेन के स्रोत का पता लगाया जाना है… जांच चल रही है और नियमित जमानत की रियायत देने का कोई आधार नहीं बनता है”।

सतर्कता ब्यूरो और आरोपी मजीठिया, दोनों ही कंपनियों के दस्तावेज़ों और आयकर विभाग को सौंपे गए दस्तावेज़ों पर भरोसा कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह मजीठिया के लोक सेवक (जनवरी 2009 तक कैबिनेट मंत्री) के कार्यकाल के दौरान “गलत तरीके से कमाया गया धन” है, जबकि मजीठिया के वकील ने तर्क दिया कि यह या तो कंपनियों के बीच ऋण या व्यावसायिक लेनदेन है।

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रविष्टियों का सभी कंपनियों के खातों के आयकर रिटर्न में विधिवत उल्लेख किया गया है और यहां तक कि इन प्रविष्टियों का आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन भी किया गया है।

आदेश में कहा गया है, “सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित इन आयकर निर्धारण आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि जब संबंधित वर्ष के लिए आय का आकलन किया गया था, तो निर्धारण अधिकारी ने पाया कि करदाता ने आय का गलत विवरण दिया है और दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई। जहाँ तक मशोबरा स्थित संपत्ति का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि संपत्ति का बाजार मूल्य बिक्री विलेख में दर्ज वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक था।”

Leave feedback about this

  • Service