February 4, 2025
Himachal

हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने वाला विधेयक पारित

Bill to increase marriage age of girls to 21 passed in Himachal Pradesh

शिमला, 28 अगस्त बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को आज विधानसभा में पारित कर दिया गया, जिसके तहत लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाएगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करने के लिए विधेयक को आज विधानसभा में पारित कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने विधेयक को विधानसभा में पेश किया और सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्यों में कहा गया है, “आज की दुनिया में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में कम उम्र में शादी न केवल उनके करियर में बल्कि उनके शारीरिक विकास में भी बाधा बनती है। लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाना आवश्यक हो गया है।”

यह भी बताया गया कि लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाने और इस मुद्दे से जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

संशोधित अधिनियम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा, भले ही भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, या विवाह के संबंध में किसी अन्य कानून या प्रथा या प्रथा या प्रथा में इसके विपरीत या असंगत कुछ भी हो।

मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में किसान आंदोलन पर मंडी की सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी गूंजने पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच नारेबाजी और तीखी नोकझोंक हुई।

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