N1Live National सीएम विजयन के खिलाफ रिश्‍वत का मामला : न्‍यायमित्र बोले, सतर्कता अदालत को शुरुआती जांच का आदेश देना चाहिए
National

सीएम विजयन के खिलाफ रिश्‍वत का मामला : न्‍यायमित्र बोले, सतर्कता अदालत को शुरुआती जांच का आदेश देना चाहिए

Bribery case against CM Vijayan: Justice Mitra said, vigilance court should order preliminary investigation

कोच्चि, 3 नवंबर । मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी टी. वीणा सहित उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रिश्‍वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच का आदेश देने से सतर्कता अदालत के इनकार को चुनौती देने वाले एक मामले में सहायता के लिए केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र ने गुरुवार को कहा कि शुरुआती जांच का आदेश नहीं देकर सतर्कता अदालत ने गलती की।

सतर्कता अदालत ने सबूत नहीं होने की बात कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमित्र अखिल विजय ने गुरुवार को अपनी दलीलों के दौरान कहा कि गिरीश बाबू द्वारा जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करने का सतर्कता अदालत का आदेश स्वीकार्य नहीं है।

विजय ने कहा कि सतर्कता अदालत की ओर से आयकर निपटान बोर्ड के आदेश की जांच नहीं करना सही नहीं था, जिसने मामले की पूरी तस्वीर दी।

उन्होंने आगे कहा कि सीएमआरएल के अधिकारियों ने भी भुगतान पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और इसलिए सतर्कता अदालत को इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शुरुआती जांच का आदेश देना चाहिए था।

लेकिन सरकार के वकील ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि मामले में कोई दम नहीं है।

मामला उच्च न्यायालय में आने के बाद सितंबर में बाबू का निधन हो गया। अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले को देखने में उच्च न्यायालय की मदद के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त करने का फैसला किया।

संयोग से, बाबू ने सतर्कता अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया था, जब कुछ महीने पहले एक स्थानीय मीडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि आयकर विभाग, नई दिल्ली के अंतरिम बोर्ड-द्वितीय के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के तहत विजयन और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपराध किए गए थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएमआरएल द्वारा एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वीणा के स्वामित्व वाली आईटी फर्म को 1.72 करोड़ रुपये का “अवैध भुगतान” किया गया था और सीएमआरएल के अधिकारियों ने इसकी गवाही दी थी।

आईटी विंग ने अपनी रिपोर्ट में शीर्ष नेताओं के नामों का उल्लेख किया था, जिनमें दिवंगत मुख्यमंत्री ओमन चांडी, कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश चेन्निथला और कुंजलि कुट्टी जैसे अन्य राजनेता शामिल थे। सीएमआरएल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि ‘पीवी’ नाम के शुरुआती अक्षर वाले एक राजनेता को भी सीएमआरएल से पैसा मिला था।

सतर्कता अदालत द्वारा इस आधार पर उनकी याचिका खारिज करने के बाद बाबू को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त भौतिक तथ्य नहीं थे।

उच्च न्यायालय गुरुवार को सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अब मामले में अपना आदेश पारित करेगा। अदालत के शुरुआती जांच के लिए कहने पर विजयन मुश्किल में पड़ सकते हैं।

Exit mobile version