N1Live National बुलंदशहर में ‘थूक जिहाद’ का मामला : शादी समारोह में रोटियों पर थूक लगाकर परोसीं, आरोपी गिरफ्तार
National

बुलंदशहर में ‘थूक जिहाद’ का मामला : शादी समारोह में रोटियों पर थूक लगाकर परोसीं, आरोपी गिरफ्तार

Bulandshahr case of 'spit jihad': Rotis spit on and served at wedding ceremony, accused arrested

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दलित परिवार के शादी समारोह में ‘थूक जिहाद’ का बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहासू थाना क्षेत्र के अटेरना गांव में विक्रम कुमार बाल्मीकि की बेटी की शादी के दौरान बारातियों के लिए तैयार की जा रही तंदूरी रोटियों पर थूक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

घटना की जानकारी मिलते ही समारोह स्थल पर सन्नाटा छा गया, जिसके बाद बारातियों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। चश्मदीदों के अनुसार, शादी का आयोजन धूमधाम से चल रहा था। विक्रम कुमार ने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया था। दावत का समय होने पर मेहमान खाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन तंदूर के पास काम कर रहे एक कारीगर ने हर रोटी को तंदूर में डालने से पहले अपने थूक से गीला किया, जो किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी दानिश नाम का युवक बिना किसी हिचकिचाहट के यह घिनौना काम कर रहा था।

वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया, “मैं शादी में आमंत्रित था। वहां पहुंचा तो खाना परोसने का समय हो गया। तंदूर के पास जाकर देखा तो दानिश हर रोटी पर थूक रहा था। मैंने फोन निकाला और पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।” वीडियो वायरल होते ही समारोह में मौजूद सैकड़ों लोग भड़क उठे। उन्होंने खाने को फेंक दिया और आरोपी को घेर लिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता ने तहरीर में लिखा, “मेरे गांव में विक्रम कुमार बाल्मीकि की लड़की की शादी थी, जिसमें मैं भी आमंत्रित था। मैंने वहां देखा कि रोटी बना रहे कारीगर दानिश पुत्र नजीर, निवासी मोहल्ला पठान टोला, पहासू, हर रोटी बनाते समय तंदूर पर थूक रहा था। मैंने इसकी वीडियो अपने फोन में कैद कर ली है। इससे सर्व हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और सभी लोगों में आक्रोश है। कृपया सख्त कानूनी कार्रवाई करें।”

एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 272 (खाद्य पदार्थों में मिलावट), 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Exit mobile version