December 13, 2024
Himachal

कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी

Cabinet approves recruitment of guest teachers

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे शिक्षण संस्थानों में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण पैदा हुए खाली पदों को भरा जा सकेगा। इन अतिथि शिक्षकों को प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने नर्सरी कक्षा तथा प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए आयु मानदंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवाएं पूर्ण कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया।

बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों, जिनमें शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड तथा मंडी जिले के टिक्कम-थालू-कोट शामिल हैं, को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया, ताकि प्रभावित परिवारों को बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) ट्रस्ट नियम, 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया, ताकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीएमएफ निधि का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में ही उपयोग किया जाए।

विकास कार्यों में अस्पष्टता को दूर करने तथा समय पर पूरा करने के लिए मंत्रिमण्डल ने निविदा सूचनाओं के ऑनलाइन प्रकाशन की अवधि को 10 दिन से घटाकर सात दिन करने का निर्णय लिया। लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने की अवधि को 20 दिन से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा 27 दिन से घटाकर 17 दिन तथा मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने की अवधि को 30 दिन से घटाकर 22 दिन करने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा चंबा जिले की पांगी घाटी में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 45.48 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरंत हटाने और उनके प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बचाए गए पेड़ों के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के बीच नर्सिंग, पैरामेडिकल, मंत्रालयिक और गैर-मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग के विभाजन को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के सुन्नी में नया उपमंडल कार्यालय (नागरिक), लाहौल-स्पीति के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सरचू में एक स्थायी पुलिस चौकी, सिरमौर के कोटा पाब, हल्लाह, थोटा जाखल, उतराई और नया पंजोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोलने को मंजूरी दी।

इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर सड़क कर की दर 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने को भी मंजूरी दी गई। उद्योग विभाग में 80 खान रक्षक, सैनिक कल्याण विभाग में 26 पद, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 और उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मानदंड को भी मंजूरी दी गई।

उप-समिति की रिपोर्ट स्वीकृत, होमस्टे नियम अधिसूचित किए जाएंगे मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता वाली उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद एचपी होमस्टे नियम, 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश होमस्टे नियम, 2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी

नए प्रावधानों के अनुसार, होमस्टे चलाने के लिए वास्तविक हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से एनओसी लेने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

हालांकि, उचित सीवरेज और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होगा। होमस्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जलविद्युत क्षेत्र पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया।

प्रावधानों के तहत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नीति बनाएगी जिनमें कोई प्रगति नहीं दिखी है। राज्य में इस समय 700 से अधिक ऐसी रुकी हुई और आवंटित न की गई परियोजनाएं हैं, जो सरकार को राजस्व से वंचित कर रही हैं

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