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कलकत्ता हाई कोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान के मामले में भाजपा विधायकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

Calcutta High Court stays the arrest of BJP MLAs in the case of insulting the national anthem.

कोलकाता, 4 दिसंबर  । कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सोमवार को उन भाजपा विधायकों को गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की, जिनके खिलाफ कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस के तीन विधायकों की शिकायत पर सवाल उठाया जिसके आधार पर भाजपा विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, भाजपा विधायकों ने उस समय “चोर”, “चोर” चिल्लाना शुरू कर दिया जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक केंद्रीय बकाया का भुगतान न करने के खिलाफ विधानसभा परिसर के भीतर विरोध-प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रगान गा रहे थे।

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रगान गाने के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, “अब अगर कोई इस अदालत के भीतर राष्ट्रगान गाने लगे तो क्या होगा?”

यह घटना 29 नवंबर को हुई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काली शर्ट पहने तृणमूल कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर के भीतर बीआर अंबेडकर की मूर्ति के पास विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।

विरोध-प्रदर्शन के अंत में, विपक्ष के नेता (एलओपी) के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक समूह विधानसभा परिसर में पहुंचा। विपक्ष के नेता समेत विधायकों को विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए “चोर”, “चोर” चिल्लाते देखा गया।

बाद में मुख्यमंत्री ने इसे अपमान बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की कि जब सत्ता पक्ष के विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे, भाजपा विधायक अपमानजनक नारे लगा रहे थे।

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