नकली दवा निर्माण और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, देहरा जिला पुलिस ने ट्रेडमार्क वाले दवा उत्पाद “कामराज कैप्सूल” की अवैध रूप से नकल बनाने के आरोप में मेसर्स कुरैक्स फार्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर संसारपुर टैरेस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 61(2) तथा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत दर्ज की गई।
यह कार्रवाई ट्रेडमार्क अधिकार रखने वाली एक पंजीकृत दवा कंपनी, “कामराज कैप्सूल” के वैध निर्माता द्वारा लिखित शिकायत के बाद शुरू की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्लॉट संख्या 191 और 191ए, औद्योगिक क्षेत्र फेज-3, संसारपुर टैरेस, कांगड़ा जिले में स्थित कुरैक्स फार्मा, इस उत्पाद का नकली संस्करण बना रही थी।
15 जुलाई को संसारपुर टैरेस थाने के एसएचओ के नेतृत्व में ड्रग विभाग के अधिकारियों, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने कुरैक्स फार्मा के परिसर की गहन तलाशी ली।
तलाशी अभियान में अवैध उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई, जिसमें 11 किलो ब्लिस्टर/प्रिंटिंग फ़ॉइल (दो रोल), 36.725 किलो एल्युमिनियम फ़ॉइल (तीन रोल), दो कटर, दो फ्रेम डाई, दो सीलिंग प्लेट, विभिन्न आकारों की पाँच गाइड प्लेट, 6.205 किलो खाली कैप्सूल, 214 भरे हुए कैप्सूल और छह पैक्ड कैप्सूल शामिल हैं। अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की जाँच शुरू कर दी है।
देहरा जिला पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध नकली दवा गतिविधि की सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।