अधिकारियों ने बताया कि ऊना पुलिस ने शुक्रवार को एक 16 वर्षीय लड़की की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति ने उसका धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने के लिए उसे परेशान किया था।
पुलिस ने बताया कि कक्षा 11 की छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि व्यक्ति ने उसे और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी तथा उनके घर के पास गोलियां चलाईं।
उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता अधिनियम (बीएनएस) की धारा 64(1) (बलात्कार के लिए सजा), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धारा 4 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत ऊना महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि आरोपी शाहिद खान निवासी अंब पिछले डेढ़ साल से उससे परिचित है और बार-बार उसे फोन करता था। एक पुलिस अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि उसने आरोप लगाया है कि हाल ही में उसने उसके साथ मारपीट की और बलात्कार किया।
लड़की ने आगे आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी और उसके घर के पास गोलियां भी चलाईं। ऊना के सहायक पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
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