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चुनाव अधिकारी पर कर्तव्य में लापरवाही का मामला दर्ज

Case registered against election officer for negligence in duty

चुनाव प्रबंधन में लगे जिला प्रशासन की स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

स्थानीय चुनाव अधिकारियों के प्रवक्ता के अनुसार, जिले में चल रही विधानसभा चुनाव प्रक्रिया में अपने कार्य से अनुपस्थित रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह रवैया दिखाने के आरोप में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) तथा 319 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जिले के छायंसा गांव के पुलिस थाने में औद्योगिक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के उप निदेशक रविन्द्र मलिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

आरोप है कि मलिक को पृथला विधानसभा क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए एसएसटी टीम का सदस्य नियुक्त किया गया था, लेकिन चुनाव विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 26 सितंबर को किए गए निरीक्षण के दौरान वह ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए।

जबकि अधिकारी को निर्धारित समय के अनुसार रात 10 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक ड्यूटी पर उपस्थित रहना था, मलिक अनुपस्थित पाया गया और उसके स्थान पर उस रात किसी अन्य व्यक्ति को अनाधिकृत तरीके से काम सौंप दिया गया।

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