उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अमित कुमार ने रविवार को जिले में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने बताया कि हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एचएआरएसएसी) से पराली जलाने की 15 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 13 गलत पाई गईं। इसके अलावा बयानपुर गांव के एक किसान के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया, जबकि सांदल कलां गांव के एक किसान पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एसडीएम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ), ग्राम सचिव और पटवारियों को जिले में पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो लोग अपने खेतों में धान के अवशेष जलाते पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से खेतों में कड़ी निगरानी रखने को कहा।
एसडीएम ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने जिले में पराली और कचरा जलाने को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए एसडीएम ने कहा कि हरसैक से किसी भी स्थान पर पराली जलाने की सूचना मिलने पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचें और कार्रवाई रिपोर्ट उनके कार्यालय को भेजें।
एसडीएम ने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी गांवों में मुनादी करवाएं कि जिस गांव में कोई किसान फसल अवशेष जलाता हुआ पकड़ा जाएगा, उस गांव के सरपंच व नंबरदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।