शिमला जिले के सुन्नी बहुल इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ दो छात्रों पर कथित तौर पर हमला करने और स्कूल की सुबह की सभा के दौरान एक छात्रा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक छात्र के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, प्रधानाचार्य ने कथित तौर पर सुबह की सभा के दौरान छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में उनकी 16 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय भतीजे को थप्पड़ मारा।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य ने सभा के दौरान उसकी बेटी के विरुद्ध अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कार्य करना) के साथ-साथ किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 (बच्चों के प्रति क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

