December 26, 2025
Haryana

कैट ने आईएएस चयन सूची 2021 की वैधता अवधि को स्थगित कर दिया है।

CAT has postponed the validity period of IAS Selection List 2021.

अंतरिम राहत देते हुए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) की चंडीगढ़ बेंच ने निर्देश दिया है कि हरियाणा में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में राज्य सिविल सेवा (एससीएस) अधिकारियों की पदोन्नति के लिए वर्ष 2021 की चयन सूची 6 जनवरी, 2026 को निर्धारित अगली सुनवाई की तारीख तक समाप्त नहीं होगी।

यह आदेश हरियाणा राज्य सेवा अधिकारी कमलेश कुमार भादू द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह और अधिवक्ता इंदर पाल गोयल ने किया था। नोटिस जारी करते समय, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही यह भी कहा कि अंतरिम आदेश में संशोधन या उसे जारी रखने पर उसके बाद विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, आवेदक के वकील ने बताया कि भादू का नाम आईएएस पदोन्नति के लिए 2021 की चयन सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, जिसकी वैधता 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाली थी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम निर्देश की मांग की कि मामले के निपटारे से पहले चयन सूची की वैधता समाप्त न हो जाए।

दिनांक 30 जून, 2023 की विवादित आरोपपत्र पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के संबंध में रोक लगा दी गई थी। यह भी बताया गया कि निचली अदालत द्वारा अभी तक कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया है। इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि 2021 की चयन सूची अगली सुनवाई की तारीख तक रद्द नहीं होगी।

भादू ने हरियाणा सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें आईएएस में नियमित पदोन्नति नहीं दी गई और इसके बजाय 14 जुलाई, 2025 को आयोजित चयन समिति की बैठक के दौरान तैयार की गई 2020 से 2022 तक की चयन सूचियों में उन्हें केवल अस्थायी आधार पर शामिल किया गया।

राज्य सरकार ने हिसार स्थित भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने का हवाला देते हुए उनकी उम्मीदवारी को अस्थायी माना है, हालांकि उनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप तय नहीं किए गए हैं। आवेदक ने तर्क दिया कि एक बार जब उच्च न्यायालय ने आरोपपत्र पर रोक लगा दी है, तो अंतिम रिपोर्ट को भी उसके खिलाफ लंबित नहीं माना जा सकता है।

इन्हीं आधारों पर भादू ने हरियाणा कैडर में एससीएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति के लिए 2020 से 2024 तक की चयन सूचियों में शामिल करने हेतु अपनी उम्मीदवारी पर बिना शर्त विचार करने के निर्देश देने की मांग की है। इस मामले पर आगे विचार करने के लिए 6 जनवरी, 2026 को कार्यवाही की जाएगी।

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