हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के निर्णय को पहले ही मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। मुख्यमंत्री बुधवार को 15वीं हरियाणा विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा इस संबंध में उठाए गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण संबंधी आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों को यह जानकारी समय पर मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें।
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