चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में भुल्लर की पाँच दिन की रिमांड आज समाप्त होने के बाद सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया। सीबीआई ने भुल्लर और उनके कथित सहयोगी कृष्णु शारदा को 16 अक्टूबर को एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
एफआईआर के अनुसार, डीआईजी भुल्लर ने कथित तौर पर किरशनु शारदा के माध्यम से शिकायतकर्ता से अवैध भुगतान की मांग की। मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ी नरेश बत्ता की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने दलील दी कि आरोपी को उसके प्रभावशाली पद के कारण रिहा नहीं किया जाना चाहिए और अदालत से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी ने रिमांड के दौरान जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया है। आरोपी की ओर से एचएस धनोआ और आरपीएस बारा वकील के रूप में पेश हुए।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भुल्लर को 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने कल शारदा को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

