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सीबीआई ने दो एफआईआर में शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप किए शामिल

CBI includes charges of attempt to murder against Sheikh Shahjahan in two FIRs

कोलकाता, 9 मार्च । पश्चिम बंगाल में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की जांच कर रही सीबीआई ने अब शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत “हत्या के प्रयास” के आरोप भी शामिल कर दिए हैं।

निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां पांच जनवरी को संदेशखाली में हुए हमले का आरोपी मास्टरमाइंड है। सीबीआई ने पांच जनवरी को ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमलों के दो मामलों में कुल तीन एफआईआर दर्ज कर उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया है।

तीन एफआईआर में से दो, शेख शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली में उनके आवास के सामने हुए हमले के संबंध में हैं। सूत्रों ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप इन दो एफआईआर में शामिल किए गए हैं।

तीसरी एफआईआर उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव के एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के खिलाफ है, जो करोड़ों रुपये के पीडीएस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

पांच जनवरी की रात, जब ईडी के अधिकारी आध्या को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो उसके समर्थकों ने ईडी के लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें उसे ले जाने से रोकने का प्रयास भी किया।

सूत्रों ने कहा कि शुरुआत में शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप शामिल नहीं थे। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी के उप निदेशक जी वरिल के मामले में सीबीआई अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद एफआईआर में शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप जोड़े गए।

गौरतलब है कि जी वरिल ने ही पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराई थी।

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