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सीबीआई ने मृतकों को पेंशन देने के मामले में व्यापक जांच की सिफारिश की

CBI recommended a comprehensive investigation into the matter of giving pension to the deceased.

सीबीआई ने मृतकों को पेंशन देने के मामले में व्यापक जांच की सिफारिश की है। यह सिफारिश तब की गई है जब प्रमुख जांच एजेंसी ने पाया कि पूरे हरियाणा में मृत या अयोग्य व्यक्तियों को पेंशन वितरित करने के व्यापक घोटाले को संबोधित करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारियों (डीएसडब्ल्यूओ) या राज्य द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि जांच से पता चला है कि नमूने के तौर पर चयनित नगरपालिका समितियों के अधिकार क्षेत्र में लाभार्थियों को पेंशन का फर्जी वितरण किया गया।

इसमें कहा गया है, “मृत्यु के बाद किए गए पेंशन भुगतान की सीमा निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता है, साथ ही वसूली के प्रयास भी किए जाने चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि पेंशन के धोखाधड़ीपूर्ण वितरण की गहन जांच के लिए हरियाणा राज्य की राज्य सतर्कता/आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा जिलेवार मामले दर्ज किए जाएं, यदि इस तरह के विस्तृत सत्यापन के बाद कोई आपराधिकता पाई जाती है।”

यह घटनाक्रम राकेश बैंस और अन्य याचिकाकर्ता द्वारा अधिवक्ता प्रदीप कुमार रापरिया के माध्यम से सीबीआई और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ। मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी, 2025 तय की।

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