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केंद्र के पास दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का अधिकार है : सुप्रीम कोर्ट

Center has the right to extend the tenure of Delhi Chief Secretary by 6 months: Supreme Court

नई दिल्ली, 29 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र के पास दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार की सेवाओं को छह महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार है।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि… निवर्तमान मुख्य सचिव की सेवाओं को छह महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।”

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि इसका विश्लेषण संविधान पीठ के समक्ष निर्णय के लिए लंबित मुद्दों के किसी भी निर्णायक निर्धारण में प्रवेश किए बिना “वर्तमान स्तर पर मामले के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन” तक सीमित है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाना “दूर की कौड़ी” होगी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धारा 45ए (डी) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर केंद्र को दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति की शक्ति वापस ले ली गई है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता से कहा था कि वह दिल्ली के शीर्ष नौकरशाह कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान या नियम दिखाएं, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

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