जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने केंद्र के कृषि ड्राफ्ट को खारिज कर दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब भी भेजा है.
बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही साफ इनकार कर चुके हैं कि ये कानून हमें मंजूर नहीं हैं. वहीं, केंद्र ने पंजाब सरकार को 10 जनवरी तक सुझाव भेजने का आदेश दिया था.
जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार ने अपने पत्र में लिखा कि यह मसौदा 2021 में निरस्त किए गए कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को वापस लाने का एक प्रयास है।
राज्य के अधिकारों का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची-II के अनुच्छेद 246 की प्रविष्टि 28 के तहत कृषि राज्य का विषय है। केंद्र को ऐसी नीति लाने की बजाय यह फैसला पंजाब सरकार पर छोड़ देना चाहिए।