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शिमला में एंबुलेंस को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने पर 7 वाहनों का चालान

Challan issued to 7 vehicles for using ambulance as taxi in Shimla

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने बुधवार को शहर में प्रतिबंधित सड़कों के रूप में वर्गीकृत मॉल और रिज पर मरीजों के बजाय यात्रियों को ले जाने के लिए सात एम्बुलेंसों पर जुर्माना लगाया।

प्रतिबंधित सड़कों पर एम्बुलेंसों को “टैक्सी” के रूप में इस्तेमाल करने की कई शिकायतें मिलने के बाद, आरटीओ अधिकारियों ने रिज पर स्थापित एक चेक पोस्ट पर 12 एम्बुलेंसों की जांच की।

प्रत्येक व्यक्ति पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरटीओ अधिकारी अनिल शर्मा ने कहा कि आरटीओ को शिकायतें मिल रही थीं कि शहर की प्रतिबंधित सड़कों, खासकर मॉल और रिज पर यात्रियों को ले जाने के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पहली बार अपराध करने पर 3,000 रुपये का चालान काटा गया। दूसरी बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर यह प्रथा जारी रही तो यह 25,000 रुपये तक हो सकता है।

उन्होंने कहा, “एम्बुलेंस केवल आपातकालीन रोगियों को प्रतिबंधित सड़कों से ले जा सकती हैं। हमने पहली बार चालान जारी किए हैं। अगर एम्बुलेंस इसी तरह काम करती रहीं, तो जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी और हम वाहन को भी जब्त कर लेंगे।”

लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण होने के कारण, रिज और मॉल को प्रतिबंधित सड़कों की श्रेणी में रखा गया है तथा इन सड़कों पर एम्बुलेंस तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल के वाहनों के अलावा किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं है।

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