कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों, जो न्यूनतम दर मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए, यूटी प्रशासन ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2024 तक की अवधि के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है।
यह संशोधन यूटी श्रम ब्यूरो से प्राप्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं पर विचार करने के बाद किया गया है।
संशोधित दरों के अनुसार, अकुशल कर्मचारियों का मासिक वेतन 13,659 रुपये से बढ़ाकर 13,834 रुपये और दैनिक वेतन 525 रुपये से बढ़ाकर 532 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, अर्धकुशल कर्मचारियों का मासिक वेतन 13,809 से बढ़ाकर 13,985 रुपये और दैनिक वेतन 535 रुपये से बढ़ाकर 542 रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में विस्तृत जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट -Chandigarh.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
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