चंडीगढ़, 2 जनवरी
ईंधन-टैंकर चालकों की चल रही हड़ताल और शहर में पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने यहां ईंधन स्टेशनों पर बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।
तत्काल प्रभाव से, दोपहिया वाहनों को प्रति लेनदेन अधिकतम 2 लीटर (अधिकतम मूल्य 200 रुपये) और चार पहिया वाहनों को 5 लीटर (अधिकतम मूल्य 500 रुपये) ईंधन तक सीमित कर दिया गया है।
सिंह ने कहा, “ईंधन आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई सीमाएं एक सक्रिय उपाय हैं।” उन्होंने ईंधन स्टेशन संचालकों से इन नियमों का अनुपालन करने का आग्रह किया और उपभोक्ताओं से भी सहयोग करने का अनुरोध किया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक मौजूदा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक एहतियाती कदम था। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों और पंजाब और हरियाणा राज्यों के समन्वय से शहर में ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।