चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी विभागों/बोर्डों/निगमों आदि के कर्मचारियों को चंडीगढ़ में ही अपने-अपने स्टेशन बनाए रखने होंगे और अगले आदेश तक अपने मुख्यालय नहीं छोड़ने होंगे।
आदेश में कहा गया है कि पूर्व में स्वीकृत कोई भी अवकाश तब तक रद्द किया जाता है जब तक कि संबंधित सचिव द्वारा उसे नए सिरे से स्वीकृत न किया जाए और वह भी असाधारण परिस्थितियों में।