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चंडीगढ़ प्रशासन पैकेज्ड मैटीरियल नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान शुरू करेगा

केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की विधिक माप-पद्धति शाखा, पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के उल्लंघन के खिलाफ आने वाले दिनों में व्यापक जांच अभियान शुरू करने जा रही है।

विभाग ने हाल ही में चंडीगढ़ में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यापार और वाणिज्य में सही तौल और माप उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने के लिए जाँच की है। यह पाया गया कि कुछ फर्म पहले से पैक की गई वस्तुओं पर दी गई घोषणाओं को अपने स्वयं के एमआरपी स्टिकर द्वारा कवर कर रहे हैं, जो पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 का उल्लंघन है।

विभाग ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि नियमों के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए।

पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक पूर्व-पैकेज्ड कमोडिटी पर अनिवार्य घोषणाएं होनी चाहिए जैसे कि निर्माता/पैकर/आयातकर्ता का पूरा नाम और पता, पैकिंग/आयात का महीना और वर्ष, कमोडिटी का सामान्य या जेनेरिक नाम, शुद्ध सामग्री, यूनिट बिक्री मूल्य और पैकेज का बिक्री मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य, सभी करों सहित), ग्राहक सेवा नंबर जिसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर शामिल है उस व्यक्ति/कार्यालय का जिससे उपभोक्ता शिकायतों के मामले में संपर्क किया जा सकता है और आकार, यदि लागू हो तो ऐसे पैकेजों पर मुद्रित होना चाहिए और उन पर मुद्रित घोषणा पैकेज की सामग्री के अनुरूप होनी चाहिए।

विभाग व्यापार और वाणिज्य में सही तौल और माप उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने में लगा हुआ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वस्तु का सही वजन, माप और संख्या किसी भी ग्राहक को उसके द्वारा अनुबंधित या भुगतान किए गए अनुसार प्रदान की जाए। यह पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाएँ सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करता है।

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