चंडीगढ़, 8 नवंबर फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ रीजन ऑटोमोबाइल डीलर्स ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 2022 की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को चुनौती देते हुए 7 जुलाई और 18 अक्टूबर के बाद के संशोधनों को चुनौती दी है, जिसमें गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों/आंतरिक वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। दहन इंजन (आईसीई) वाहन।
याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर यूटी प्रशासन द्वारा 2022 में पेश की गई ईवी नीति का उद्देश्य मौद्रिक लाभ और चार्जिंग बुनियादी ढांचे सहित उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था। हालाँकि, नीति में हालिया संशोधन गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर सीमाएं लगाता है, जिससे क्षेत्र में ऑटोमोबाइल डीलरों के “मौलिक अधिकार” प्रभावित होते हैं।
वरिष्ठ वकील चेतन मित्तल के माध्यम से याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चंडीगढ़ में 50 प्रतिशत से अधिक वाहन पड़ोसी राज्यों से आते हैं जहां ऐसी कोई सीमा या प्रतिबंध मौजूद नहीं है। उनका तर्क है कि यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के इच्छित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नीति और इसका कार्यान्वयन मनमाना है और इसमें उचित औचित्य का अभाव है, जिससे संभावित रूप से कर राजस्व में नुकसान हो सकता है क्योंकि उपभोक्ता गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध के कारण पड़ोसी राज्यों में पंजीकरण की मांग कर सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब तक मोटर वाहन अधिनियम और नियमों में संशोधन नहीं किया जाता, कार्यकारी निर्देशों से वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी चिंताओं के संबंध में प्रशासक और अन्य अधिकारियों को अभ्यावेदन देने का भी उल्लेख किया।<
मामले की सुनवाई जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने की और आगे की बहस के लिए इसे 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
हर में 10 ऑटोमोबाइल डीलर हैं जो सालाना लगभग 20,000 गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचते हैं, यानी प्रति माह लगभग 1,600। त्योहारों के दौरान यह संख्या प्रति माह 4,000 तक बढ़ जाती है।
शासन की बैठक आज, हट सकती है पाबंदियां यूटी प्रशासक ने बुधवार को ईवी पॉलिसी की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। सूत्रों ने कहा कि धनतेरस से पहले गैर-ईवी दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर सीमा हटाने का निर्णय लिए जाने की संभावना है। संशोधित ईवी नीति में 2023-24 के लिए निर्धारित 1,609 वाहनों के लक्ष्य तक पहुंचने पर प्रशासन ने 29 अक्टूबर को ऐसे दोपहिया वाहनों का पंजीकरण रोक दिया था।