November 25, 2024
Chandigarh

चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस मामला: आरोपी ने शिकायतकर्ता से कहा, 50% रिश्वत लेना प्रथागत है

सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए एस्टेट ऑफिस के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से कहा था कि बकाया राशि का 50 प्रतिशत रिश्वत के रूप में देना प्रथागत है, जिसे माफ कर दिया जाता है। शिकायतकर्ता और कर्मचारी के बीच कथित बातचीत के टेप में यह बात सामने आई है, जो सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा है।

सीबीआई ने 22 जुलाई को सेक्टर 17 स्थित एस्टेट ऑफिस के डीलिंग असिस्टेंट राज कमल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। उस पर सेक्टर 46 मार्केट में अपने बूथ पर बकाया राशि को आंशिक रूप से माफ करने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का आरोप था।

शिकायतकर्ता पर 12.57 लाख रुपए बकाया थे और राज कमल ने कथित तौर पर दावा किया कि वह इस रकम को घटाकर 4.75 लाख रुपए कर सकता है। कथित बातचीत के दौरान, आरोपी ने रिश्वत की रकम को घटाकर 1.40 लाख रुपए कर दिया।

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि बातचीत से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी ने बकाया राशि कम करने के एवज में 1.40 लाख रुपये की मांग की थी।

सेक्टर 46 में बूथ शिकायतकर्ता के पिता को 2002 में आवंटित किया गया था। अगले वर्ष, उनके पिता का निधन हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद, शिकायतकर्ता बूथ के आवंटन के लिए आवश्यक पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ था। शिकायतकर्ता को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) से बकाया राशि के बारे में एक नोटिस मिला, जिसे उसने चुका दिया। फिर उसे एस्टेट ऑफिस को भुगतान किए जाने वाले बकाया के बारे में सूचित किया गया। शिकायतकर्ता राज कमल से मिला, जिसने उसे एक हस्तलिखित पर्ची दी जिसमें बकाया राशि के रूप में 12.50 लाख का उल्लेख था।

Leave feedback about this

  • Service