चंडीगढ़, 4 मई
परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने के लिए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार, सीएचबी के यूटी सलाहकार-सह-अध्यक्ष की वित्तीय शक्ति को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। CHB CEO को अपने निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार निधियों के निवेश का निर्णय लेना होता है।
सचिव और मुख्य अभियंता की वित्तीय शक्ति प्रत्येक अवसर पर 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, अधीक्षण अभियंता, जिनके पास वर्तमान में कोई वित्तीय शक्ति नहीं है, प्रत्येक अवसर पर 5,000 रुपये स्वीकृत कर सकते हैं। इस संबंध में एजेंडा 9 मई को बोर्ड की बैठक में आएगा।
बैठक के दौरान, बोर्ड चरण 2 के तहत सेक्टर 53 में बनने वाले चार बेडरूम के फ्लैटों को भी मंजूरी देगा। सेक्टर 53 में आने वाली प्रस्तावित सामान्य आवास योजना की विवरणिका भी ली जाएगी। सीएचबी ने चरण 1 में तीन श्रेणियों – 192 तीन-बेडरूम, 100 दो-बेडरूम और 48 दो-बेडरूम ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में 340 फ्लैटों की पेशकश करने की योजना बनाई है।
बोर्ड सेक्टर 63 हाउसिंग स्कीम में लीजहोल्ड अपार्टमेंट्स को फ्रीहोल्ड में बदलने के मुद्दे को आगे उठाएगा। इसने 2008 में योजना शुरू की थी।
सीएचबी ने प्रस्ताव दिया है कि समूह सी और डी के अधिकारियों के लिए, सीईओ भारत से बाहर की छुट्टी को मंजूरी दे सकते हैं, जबकि समूह ए और बी के लिए अध्यक्ष इसे मंजूरी देंगे। सीएचबी आगे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कानूनी सलाहकार के अधिकारियों की आकस्मिक छुट्टी, प्रतिबंधित छुट्टियों और स्टेशन छुट्टी को मंजूरी देने के लिए सीईओ शक्तियों को देने का प्रस्ताव करता है।
मुख्य अभियंता वरिष्ठ वास्तुविद एवं कार्यपालक अभियंताओं को आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश एवं 30 दिन तक का स्टेशन अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। यहां तक कि सचिव भी वरिष्ठ विधि अधिकारियों, मुख्य लेखा अधिकारियों और मुख्य संपर्क अधिकारी के आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश और 30 दिनों तक के स्टेशन अवकाश को मंजूरी दे सकते हैं।\
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