February 27, 2025
Chandigarh

चंडीगढ़: चोरी हुए ऑटो के मालिक को 75,000 रुपये की राहत राशि दी गई

चंडीगढ़, 15 मार्च

यहां जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक बीमा कंपनी को शहर के एक निवासी को उसके चोरी हुए ऑटोरिक्शा के दावे के रूप में 75,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

धनास में स्मॉल फ्लैट्स के निवासी जगत राम ने कंपनी द्वारा लापरवाही और जानबूझकर चूक के आधार पर उनके दावे को खारिज करने के बाद आयोग से संपर्क किया है।

शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 100,000 रुपये का ऑटो का बीमा कराया था। 22 जुलाई 2018 को उनका ऑटो फेज 11, मोहाली से लापता हो गया था।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने उनके दावे को खारिज कर दिया है. कंपनी के वकील ने कहा कि वाहन उसके मालिक की लापरवाही के कारण चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि मालिक ने रात के समय वाहन को बिना किसी सावधानी के सार्वजनिक स्थान पर लावारिस छोड़ दिया।

आयोग ने कहा कि ड्राइवर ने लापरवाही बरती, लेकिन कंपनी को पूरा दावा खारिज नहीं करना चाहिए था।

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