चंडीगढ़, 28 मई
यूटी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीसी दरों में संशोधन किया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। ये दरें चंडीगढ़ प्रशासन के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों पर लागू हैं।
सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, पंजाब और हरियाणा की सरकारें या शहर में स्थित कोई अन्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इन मजदूरी दरों को अपनाने के संबंध में अपना निर्णय ले सकती है।
संशोधित डीसी दरों की प्रति चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट (chd.gov.in) और जिला प्रशासन (chandigarhdistrict.nic.in) पर उपलब्ध है।